'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को फिलहाल SC से राहत नहीं, 4 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

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राहुल गांधी- India TV Hindi

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राहुल गांधी

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार के गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 10 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी को भी नोटिस जारी किया है। 

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई तो पीठ के अध्यक्ष जस्टिस बी आर गवई ने केस को लेकर अपनी व्यक्तिगत समस्या बताते हुए दोनों पक्षों से सुनवाई के लिए सलाह मांगी। जस्टिस गवई ने कहा कि मेरे पिता कांग्रेस के करीबी थे। भाई अभी भी कांग्रेस सदस्य हैं। आप लोग तय करें कि मैं सुनवाई करूं या नहीं।

दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद सुनवाई 

जस्टिस गवई के ऐसा कहने पर पूर्णेश मोदी की ओर से पेश हुए वकील महेश जेठमलानी ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा, हम भी इनके बयान से सहमत हैं। दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद जस्टिस गवई ने सुनवाई शुरू की और कहा कि हम याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को औपचारिक नोटिस जारी कर रहे हैं। 

मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा

सुनवाई के दौरान पूर्णेश मोदी के वकील ने जवाब दाखिल करने की इजाजत मांगी, जिसे पीठ ने मंजूर कर लिया। जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि 10 दिनों में जवाब दाखिल कर देंगे। जस्टिस गवई ने 4 अगस्त को सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है।

राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई

बता दें कि सूरत की अदालत ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी के लिए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इस वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। साथ ही वह सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी, हालांकि हाई कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया और सजा को बरकरार रखा। इसके बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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