अब पीड़ितो की अर्जी न सुनने वाले पुलिकर्मियों की खैर नहीं! देने होगी रसीद

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गोविंद कुमार/ गोपालगंज. बिहार के गोपालगंज में अब पुलिसकर्मियों की लापरवाही नहीं चलेगी, थानों में शिकायत देने वाले हर शिकायकर्ता को प्राप्ती रसीद (पावती) थानाध्यक्ष को देना होगा. यही नहीं समय सीमा के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट भी देनी होगी. रसीद न देने वाले संबंधित पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. गोपालगंज के सभी थानों पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने आम पब्लिक के लिए नई व्यवस्था लागू की है. वहीं एसपी के इस आदेश के बाद अब सभी थाने व ओपी में शिकायतकर्ताओं को प्राप्ति रसीद (पावती) दी जाने लगी है. शिकायत करने वाले लोग इस व्यवस्था को बेहतर बता रहे हैं. रसीद पर जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर भी दर्ज रहेगा. जिसपर शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी ले सकते हैं.

एसपी ने कहा कि सभी थानों को आदेश दिया गया है कि हर शिकायतकर्ता को उसकी लिखित शिकायत मिलने के बाद रसीद जरूर देंगे. आदेश के बाद से सभी को रसीद दी जाने लगी है. नगर थाना, मीरगंज, कटेया, मांझा थाने से दो दिनों में अब तक 30 से अधिक रसीद दी जा चुकी है, जबकि थाना कुचायकोट, गोपालपुर, विशंभरपुर, जादोपुर में अब तक 22 रसीद दी जा चुकी.

चोरी की मिली सबसे ज्यादा शिकायत

अधिकांश शिकायतें लड़ाई झगड़े व चोरी से संबंधित थी. दरअसल, कई बार थानों में शिकायत या फिर एफआईआर करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है. सही तरीके से केस की जांच नहीं होने पर क्राइम करने वालों की हिमत बढ़ती जाती है. कई लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर भी जांच के लिए पुलिस घटना स्थल पर नहीं आती है. इस कारण पीड़ितों की परेशानी बढ़ जाती है.

कार्रवाई नहीं होने पर एसपी ने उठाया यह कदम

एसपी स्वर्ण प्रभात ने कई मामलों में पाया कि समस्या शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अफसरों के साथ क्राइम मीटिंग की और सभी थानाध्यक्षों एवं ओपी अध्यक्षों को ये निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि जनता द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें. एसपी ने कहा कि अब शिकायत से संबंधित आवेदन देने पर लोगों को पावती रसीद दिया जाए, ताकि पीड़ितों को पुलिस पर भरोसा हो सके कि कार्रवाई होगी.

एसपी ने कहा कि अक्सर शिकायत मिलती है कि थाने पर आवेदन दिया, लेकिन शिकायत न तो सुनी गयी और न ही कार्रवाई की गयी. कोर्ट से एफआईआर का आदेश भी इसी आधार पर लिया जाता है. इस समस्या को दूर करने के लिए प्राप्ती रसीद की व्यवस्था लागू की गई है. साथ ही 15 दिनों के अंदर शिकायतकर्ता को कार्रवाई के संबंध में जानकारी भी जाएगी.

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