ज्ञानवापी में आज नहीं होगा ASI का सर्वे, दिल्ली में होगी विभाग की मीटिंग, तारीख पर लिया जाएगा फैसला

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ज्ञानवापी परिसर की तस्वीर- India TV Hindi

Image Source : पीटीआई
ज्ञानवापी परिसर की तस्वीर

लखनऊ :  ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद एएसआई अब सर्वे की तैयारियों में जुट गया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद यह माना जा रहा था कि एएसआई आज से सर्वे शुरू कर देगी। लेकिन बताया गया है कि आज ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे नहीं होगा। दरअसल, ASI की आज दिल्ली में मीटिंग होनेवाली है। इस मीटिंग में एएसआई सर्वे की तारीख पर फैसला लिया जाएगा।

वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने ज्ञानवापी परिसर का किया दौरा

जानकारी के मुताबिक अभी सर्वे के लिए एएसआई की तैयारी नहीं है। दिल्ली में होनेवाली मीटिंग में सर्वे के सभी बारीक पहलुओं और कोर्ट के आदेश पर चर्चा होगी। फिर उसी के मुताबिक सर्वे की तारीख तय करके निश्चित समय सीमा में इसे पूरा किया जाएगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने ज्ञानवापी परिसर का दौरा किया।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका आज खारिज कर दी। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश पारित करते हुए कहा कि एएसआई के इस आश्वासन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ढांचा क्षतिग्रस्त नहीं होगा, लेकिन उसने साथ ही कहा कि सर्वेक्षण के लिए किसी तरह की खुदाई नहीं का जानी चाहिए। 

एएसआई सर्वे के लिए जिला अदालत का आदेश उचित-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित परिसर के सर्वेक्षण को लेकर जिला अदालत का आदेश उचित है और इस अदालत द्वारा किसी तरह का हस्तक्षेप वांछित नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं को बताया कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके इस निर्णय के साथ जिला अदालत का सर्वेक्षण का आदेश तत्काल प्रभावी हो गया है। जैन ने इसे ‘‘बहुत महत्वपूर्ण निर्णय’’ बताते हुए कहा कि अंजुमन इंतेजामिया ने दलील दी थी कि इस एएसआई सर्वे से ढांचा प्रभावित होगा, लेकिन अदालत ने उन सारी दलीलों को खारिज कर दिया है। 

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