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Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है. धामी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू कर अगले छह माह तक विभागों में हड़ताल पर रोक लगा दी है. इस फैसले को लेकर शुक्रवार (22 दिसंबर) को अधिसूचना जारी कर दी गई है.
इससे पहले बीते जून के महीने में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा रखरखाव (ईएसएमए) अधिनियम, 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य में कर्मचारियों को अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर जाने से रोक दिया था.
जून में चार धाम यात्रा को लेकर लगाया था एस्मा
आदेश के अनुसार, जून में ईएसएमए लागू करने का निर्णय चार धाम यात्रा और मानसून अवधि के दौरान विभिन्न संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए लिया गया था. इसके अलावा फरवरी में, धामी सरकार ने उत्तराखंड पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए ईएसएमए लागू किया था.
इससे पहले कब-कब लगी थी हड़ताल पर रोक
पिछले साल मार्च में भी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सहित राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों को आदेश जारी होने की तारीख से अगले छह महीने तक किसी भी तरह की हड़ताल करने से रोक दिया था. दिसंबर 2021 में, जब राज्य भर के 2,000 से अधिक निजी डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों को कुछ सर्जरी करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी, तो राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर ईएसएमए के प्रासंगिक प्रावधान के तहत राज्य में डॉक्टरों को हड़ताल पर जाने से रोक दिया था.
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