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Driving license renew process: ड्राइविंग लाइसेंस आपको कानूनी परिणामों का सामना किए बिना सड़कों पर ड्राइव करने के लिए प्रमाणित करता है। इसके साथ ही यह आपकी कार इंश्योरेंस का दावा करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। इसके इंपोर्टेंस को देखते हुए, इसकी वैलिडिटी एक्सपायर होने पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना आवश्यक है। तो, अगर आप यूपी में रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल का आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
यूपी में ऑनलाइन या ऑफलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने का तरीका
यूपी में डीएल के रिन्यू के लिए, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
ऑनलाइन ऐसे करें ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू
- स्टेप 1: परिवहन सेवा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। “ऑनलाइन सेवाओं” का चयन करें और “ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सेवाओं” का ऑप्शन चुनें।
- स्टेप 2: ड्रॉप-डाउन लिस्ट से राज्य को “उत्तर प्रदेश” चुनें। इसपर क्लिक करते ही एक पेज ओपन होता है जो परिवहन सारथी के आधिकारिक पोर्टल पर रीडायरेक्ट करता है।
- स्टेप 3: यहां आप “ड्राइविंग लाइसेंस” ऑप्शन को चुनें और “सर्विस ऑन डीएल” ऑप्शन चुनें। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा उसे देखकर ‘Continue’ पर क्लिक कर दें।
- स्टेप 4: ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, ड्राइविंग लाइसेंस धारक के कॉलम जैसी जरूरी जानकारी दर्ज कर दें। इसके अलावा, राज्य और आरटीओ का ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- स्टेप 5: डिलेट को देखकर उसे कन्फर्म कर दें और ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू को अपनी रिक्वायर्ड सर्विस के तौर पर सेलेक्ट करें। एक बार acknowledgement slip बन जाने के बाद, उसका एक प्रिंट आउट ले लें। ऐसे आप ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।
यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले अपने नजदीकी आरटीओ पर जाएं।
- फॉर्म 2 भरें। आप इसे यूपी आरटीओ के आधिकारिक पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
- संबंधित डॉक्यूमेंट अटैच करें और बताई गई फीस के साथ सबमिट कर दें।
- वेरीफाई होने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। उसी अनुसार आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होकर आ जाएगा।
यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ये हैं महत्वपूर्ण दस्तावेज
- फॉर्म नंबर 2
- गैर-परिवहन वाहनों वाले आवेदकों को फॉर्म नंबर 1 के माध्यम से फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट कर दें
- ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस जो एक्सपायर होने वाला है
- आपकी दो रीसेंट पासपोर्ट साइज की फोटो
- सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड। यह आवेदक की एज और एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करेगा
- फी सबमिट करें
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