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ग्वालियर. ग्वालियर जिला अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बच्ची के अपहरण, रेप और हत्या के केस में दोषी को मौत की सजा सुनायी है. कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध माना. घटना पिछले साल 2022 की है. बच्ची खेलते खेलते घर के बाहर से लापता हो गयी थी. उसके बाद उसकी रेलवे लाइन के पास लाश मिली थी.
घटना 26 जून 2022 की है. कल्ला राठौर 10 साल की बच्ची को अगवा कर ले गया था. फिर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी. कल्ला राठौर रिश्ते में उस बच्ची का दादा लगता था. ये जघन्य वारदात हज़ीरा थाना क्षेत्र में हुई थी.
घर के बाहर से लापता हुई थी बच्ची
मासूम बच्ची के अपहरण, रेप और हत्याकांड के दोषी को ग्वालियर जिला अदालत ने मौत की सजा सुनाई है. 26 जून 2022 को ग्वालियर के हजीरा इलाके से 10 साल की एक मासूम बच्ची घर के बाहर खेलते वक्त लापता हो गई थी. बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसके अपहरण का केस हजीरा थाने में दर्ज कराया था. 2 दिन बाद बच्ची की लाश विष्णुपुरम इलाके में रेलवे लाइन के पास बरामद हुई थी.
सीसीटीवी से पकड़ा गया दोषी
पुलिस ने बच्ची के शव पीएम कराया तो रेप के बाद उसकी गला घोट कर हत्या करने की पुष्टि हुई. पुलिस ने इस मामले की जांच की तो खुलासा हुआ कि बच्ची को उसके पिता के मामा लेकर गए थे. सीसीटीवी फुटेज में बच्ची अपने रिश्ते के दादा कालू राठौड़ उर्फ कल्ला के साथ जाती हुई नजर आयी. बच्ची की तलाश और बच्ची के दाह संस्कार के वक्त आरोपी कल्ला राठौड़ दुखी होने का नाटक करता रहा. पुलिस ने कल्ला राठौड़ को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान जिला अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी कल्ला राठौड़ को मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई.
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Tags: Gwalior news, Minor girl rape murder
FIRST PUBLISHED : December 13, 2023, 24:19 IST
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