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पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से 7 नवंबर, 2023 को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, डाकघर की सावधि जमा (जिसे डाकघर सावधि जमा के रूप में भी जाना जाता है) के लिए समयपूर्व निकासी नियमों को संशोधित किया गया है। इंडिया पोस्ट के स्पष्टीकरण के अनुसार, 10 नवंबर, 2023 को या उसके बाद खोली गई 5-वर्षीय डाकघर एफडी को एफडी खोलने की तारीख से 4 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। यानी 5 साल की एफडी से पैसा की निकासी 4 साल के बाद ही की जा सकती है। वहीं, 9 नवंबर, 2023 तक खोली गई एफडी के लिए, समय से पहले निकासी के लिए पहले वाले नियम लागू हैं।
डाकघर एफडी से समयपूर्व निकासी के लिए नए नियम
सरकार ने विभिन्न अवधि की डाकघर एफडी के लिए समयपूर्व निकासी नियमों में संशोधन किया है। नए नियम इस प्रकार हैं—
- किसी भी पोस्ट ऑफिस FD को जमा की तारीख से 6 महीने से पहले नहीं निकाला जा सकता है। वहीं, 5 साल की पोस्ट ऑफिस FD को 4 साल पूरे होने से पहले नहीं निकाला जा सकता है।
- यदि 1-वर्ष, 2-वर्ष या 3-वर्षीय डाकघर एफडी को 6 महीने के बाद लेकिन जमा की तारीख से एक वर्ष से पहले निकाला जाता है, तो जमा पर उस अवधि के लिए केवल डाकघर बचत खाते पर ब्याज मिलेगा जो कि काफी कम होगा।
- अगर 2 साल या 3 साल के डाकघर FD को एक वर्ष के बाद समय से पहले निकाला जाता है, तो 1-वर्षीय या 2-वर्षीय डाकघर FD पर लागू ब्याज दर से 2% का जुर्माना काटा जाएगा।
पोस्ट ऑफिस एफडी से समय से पहले निकासी के पुराने नियम—
- 9 नवंबर या उससे पहले खुले पोस्ट ऑफिस एफडी से समयपूर्व निकासी के पुराने नियम:
- जमा की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी डाकघर एफडी से पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
- यदि 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी को 6 महीने के बाद लेकिन जमा की तारीख से एक साल से पहले निकाला जाता है, तो पोस्ट ऑफिस बचत खाते का ब्याज दिया जाएगा।
- अगर 2 साल, 3 साल या 5 साल के पोस्ट ऑफिस एफडी को 1 वर्ष के बाद तोड़ा जाता है, तो 1-वर्ष, 2-वर्ष या 3-वर्षीय पोस्ट ऑफिस पर लागू ब्याज दर से 2% का जुर्माना काटा जाएगा।
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