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पटना. पटना हाईकोर्ट ने गया के चर्चित आदित्य कुमार सचदेवा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी समेत अन्य लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर तीनों से कोई जुर्माना वसूला गया है तो उसे भी वापस किया जाए. दरअसल निचली अदालत ने रॉकी पर अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया था. वहीं रॉकी यादव को बरी करने के आदेश के बाद अब आदित्य सचदेवा के पिता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. दरअसल मृतक आदित्य सचदेवा के पिता श्यामसुंदर सचदेवा ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि वे रिहा हो गए हैं लेकिन हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. साथ ही बिहार सरकार और जिला प्रशासन पर भी विश्वास है हमें न्याय जरूर मिलेगा.
बता दें, पटना उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने रॉकी समेत तीनों अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट में जस्टिस ए.एम. बदर और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और पुलिस ये साबित करने में विफल रही है कि इन तीनों ने हत्या की उस घटना को अंजाम दिया था. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट, ठोस, भरोसेमंद और पुख्ता सबूत पेश करके उनका अपराध स्थापित करने में विफल रहा. लिहाजा संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया गया. कोर्ट ने जेडीयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, उसके दोस्त टेनी यादव और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को इस केस में बरी किया गया. तीनों को आग्नेयास्त्र इटली निर्मित बेरेटा पिस्तौल की बरामदगी और उसके बाद एफएसएल निष्कर्षों के आधार पर एडीजे प्रथम गया द्वारा दोषी ठहराया गया था.
7 साल पहले बीच सड़क पर हुआ था बड़ा कांड
7 साल पहले बिहार के गया में एक युवक आदित्य सचदेवा को बीच सड़क पर गोली मार दी गयी थी. आदित्य को अस्पताल ले जाते जाते ही उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी. उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने पीछे से आ रही रॉकी यादव की गाड़ी को साइड नहीं दिया था. इस घटना ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था. मामले में राजद के नेता बिंदी यादव और जेडीयू की एमएलसी मनोरमा देनी के बेटे रॉकी यादव को अभियुक्त बनाया गया था. रॉकी के दोस्त टेनी यादव और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार को इस वाकये में आरोपी बनाया गया था. पटना हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया है.
इस मामले में 9 मई 2016 को रामपुर थाना में कांड संख्या 130/16 दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने इस मामले में कार पर सवार पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव, रॉकी यादव के दोस्त टेनी यादव और पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के एक बॉडीगार्ड राजेश कुमार को अभियुक्त बनाया गया था जो फिलहाल तक जेल में बंद थे.
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Tags: Bihar News, Crime News, Gaya news
FIRST PUBLISHED : July 21, 2023, 11:59 IST
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