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Delhi News: दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Excise Policy Case) में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने एक दिन पहले कथित शराब घोटाला (Delhi Liquor Case) मामले में अदालत में थर्ड सप्लीमेंट्री चार्जशीट (third supplementary charge sheet) दाखिल किया. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी और साउथ ग्रुप (South group) से जुड़े व्यवसायी अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है.
दरअसल, साउथ ग्रुप दक्षिण समूह का नेतृत्व अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई और बुची बाबू ने किया था. इस मामले में बोईनपल्ली ने व्यवसायी और आप संचार प्रभारी विजय नायर और उनके सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ मिलीभगत और साजिश में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी.
बता दें कि ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल को 2 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उनसे पूछताछ के बाद पिल्लई को गिरफ्तार किया गया है. ढल ने कथित रूप से साउथ ग्रुप द्वारा भुगतान किए गए फॉर्मूलेशन, साजिश और किकबैक में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी. दिल्ली आबकारी नीति जारी होने से पहले उन्हें शराब नीति की एक मसौदा प्रति प्राप्त हुई थी. आरोप है कि ढल ने कथित तौर पर बिनॉय बाबू के साथ ड्राफ्ट कॉपी साझा की. ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने साउथ ग्रुप के लोगों और नायर के बीच मुलाकात की व्यवस्था की थी.
ईडी ने किया इस बात का दावा
अब ईडी ने पूरक चार्जशीट में दावा किया है कि विजय नायर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपये की घूस ली. साउथ ग्रुप में मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव मगुंता, सरथ रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता का नाम शामिल है.
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