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औरंगाबाद4 घंटे पहले
औरंगाबाद में दादा-पोता की हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। वहीं जुर्माना भी लगाया गया है। उक्त फैसला औरंगाबाद सिविल कोर्ट के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने सेशन ट्रायल संख्या 322/08 व पौथू थाना कांड संख्या 07/08 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। जिन अभियुक्तों को सजा सुनायी गई है। उनमें पौथू थाना क्षेत्र के चनहट टोले ईश्वर बिगहा गांव निवासी गोरे पासवान, बिगन पासवान व बुधन पासवान शामिल है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भादंवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास होगी। वहीं 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास होगी। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
अभियुक्तों ने गोली मारकर दादा-पोता की कर दी थी हत्या
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एफआईआर पाठक बिगहा निवासी सुरेन्द्र यादव 22 फरवरी 2008 को पौथू थाना में दर्ज करायी गई थी। जिसमें अपने पिता सुरेन्द्र यादव व भतीजा धनंजय यादव को गोली मारकर सोनवर्षा घाट पर हत्या करने का आरोप लगाया था। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्तों का नाम सामने आया था। गवाहों ने बताया था कि अभियुक्तगण घटना को अंजाम देकर तेजी से बदहवास भाग रहे थे। सूचक ने बताया था कि पिता और भतीजा गाय बैल खरीद बिक्री करते थे। घटना के दिन 17500 रू लेकर घर से निकले थे। रूपए के लालच में अभियुक्तों ने घटना को अंजाम दिया था। घटना के 15 साल बाद 27 फरवरी 2023 को अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था। वहीं बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था।
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