हरियाणा: प्राइवेट नौकरी में नहीं मिलेगा 75% आरक्षण, हाईकोर्ट ने रद्द किया प्रावधान

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haryana highcourt - India TV Hindi

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को असंवैधानिक माना और कहा कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक है और संविधान के भाग-3 का उल्लंघन करता है।

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