अर्थदण्ड की सजा:चालक को एक साल सश्रम कारावास की सजा

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दलसिंहसराय4 मिनट पहले

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सिविल कोर्ट के एसडीजेएम अभिषेक कुमार के न्यायालय ने शनिवार को एक मामले में बस चालक नार्थ बंगाल कूच विहार चन्द्र नगर कॉलोनी ईस्ट गुड़िया राटी के प्रदीप कुमार पाल को दोषी पाते हुए एक वर्ष कठोर कारावाससाथ 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई । मामले के संबंध में एपीपी मनिंद्र कुमार ने बताया कि 4 मार्च 2014 को मुफ्फसिल थाने के राहीमपुर रुदौली गांव के अब्दुल सकुर के पुत्र कमरे आलम , अब्दुल सत्तार के पुत्र शेर अली, मो नसीर तथा जितवारपुर के मो. शकील के पुत्र मो. दानिश टेम्पो पर सवार होकर दलसिंहसराय से अपने अपने घर जा रहे थे।

इसी बीच एन ए च 28 शंकर चौक के समीप एक विपरीत दिशा मुसरीघरारी की ओर से आ रही बस के चालक ने टेम्पों में जोरदार टक्कर मार दी थी। इससे चारों सवारी गम्भीर रूप से जख्मी हो गये थे। इसमें मो. दानिश छोड़करअन्य तीन की मौत घटना स्थल ही हो गई थी । वहींजख्मी दानिश की मौत इलाज के क्रम में सदर अस्पताल समस्तीपुर में हो गई । घटना को लेकर बसचालक प्रदीप कुमार पाल के विरुद्ध उजियारपुर थाना कांड सं दर्ज किया गया।

धारा 279 एंव 337 भादवि में दोषी पाए हुए 3-3 माह तथा धारा 338 भादवि में 1 वर्षकारावास साथ 1000 रुपए का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया। धारा 304 (ए)में दोषी पाते हुए 1 वर्ष कठोर कारावास की साथ 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड की सजा नही भुगतने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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