बेतिया में एक क्लीनिक के संचालन पर रोक:पंजीयन की वैधता खत्म होने के बाद सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर संचालक को दिया निर्देश

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बेतिया37 मिनट पहले

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9374241d 18da 4979 8d57 83f283e7b6ec 1686884758448 बेतिया में एक क्लीनिक के संचालन पर रोक:पंजीयन की वैधता खत्म होने के बाद सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर संचालक को दिया निर्देश

पश्चिम चंपारण के सविल सर्जन डॉ. श्रीकांत दूबे ने शहर के सुप्रिया रोड स्थित संचालित मां शारदा हेल्थ क्लीनिक के संचालन पर रोक लगा दी है। उन्होंने एक पत्र जारी कर क्लीनिक के संचालक को क्लीनिक बंद करने को कहा है। सिविल सर्जन ने कहा है कि बिहार क्लीनिक एक्ट के तहत इस क्लीनिक को अस्थाई रूप से पंजीयन संख्या 59 /28 नम्बर 2022 द्वारा पंजीकृत किया गया था। जिसकी वैधता 27 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। अस्थायी पंजीयन कराने के समय उपस्थापित भू-अभिलेख, संस्था, ट्रस्ट का मामला विवादास्पद प्रतीत होना बताया गया है।

जिलाधिकारी के आदेश का दिया हवाला

सिविल सर्जन ने पत्र में जिलाधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए क्लीनिक के संचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने इस आशय की जानकारी डीएम व तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त को भी पत्र के माध्यम से दी है। विदित हो कि अपने स्थापना काल से ही यह क्लीनिक विवादों के घेरे में रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों व स्वास्थ्य महकमे का छापा तो कभी जमीन विवाद को लेकर मुकदमेबाजी। सभी तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात जिलाधिकारी के निर्देश पर इसके संचालन पर रोक लगाई गई है।

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Mahender Kumar
Author: Mahender Kumar

Journalist

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